नई दिल्ली: Batla House Case में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी आरिज खान के ख़िलाफ़ फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा का ऐलान किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। कोर्ट ने आरिज पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें 10 लाख रुपये इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे।
Batla House Case में इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी। जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे।
Sonia Ji, Arvind Kejriwal, Mamata Banerjee, & Digvijaya Singh had raised questions on the police action &, in a way, sided with the terrorists. I demand that they should apologise to the nation: Union Minister Prakash Javadekar on 2008 Batla House encounter verdict https://t.co/2PrVgzhz6c pic.twitter.com/0zauXvuMHA
— ANI (@ANI) March 15, 2021
अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आठ मार्च को दोषी ठहराया था अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की।
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2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले, पुलिस ने अदालत से निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को मौत की सजा देने का अनुरोध किया था।
Batla House Case