ब्यूरो: उत्तर प्रदेश सरकार ने Dr Kafeel Khan को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मिली रिहाई के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी।
वहीँ सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत द्वारा डॉ कफील खान की रिहाई के खिलाफ याचिका ख़ारिज होने से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। डॉ कफील खान को बड़ी राहत मिली है।
यूपी की योगी सरकार ने कफील खान के ऊपर से NSA हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिका डाली थी, जिसे शीर्ष अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी और मामले खुद की मेरिट के आधार पर तय किए जाएंगे.’
डॉ कफील खान ने ट्वीट भी किया है।
Supreme Court has dismissed Uttar Pradesh government SLP to quash my Allahabad court order.Allah sukra
Jai Hind Jai BharartBench was of the view that it is a good order and there is no reason to interfere with it 🙏
— Dr Kafeel Khan (@drkafeelkhan) December 17, 2020